Saturday, December 6, 2025
spot_img
Homeअन्य अपडेटसोशल मीडिया में लोक शांति भंग करने वाले मैसेज पोस्ट करने पर...

सोशल मीडिया में लोक शांति भंग करने वाले मैसेज पोस्ट करने पर होगी कार्यवाही

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण सतना एवं मैहर जिले के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की अवधि में तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन सम्पन्न कराने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफार्म (यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर एवं व्हाट्सअप ग्रुप) में किसी व्यक्ति, संस्था या दल के विरूद्ध अमर्यादित टिप्पणी, लोक शांति को भंग करने वाले भड़काऊ, अपमानजनक, विद्वेष पूर्ण कंटेंट पोस्ट नहीं करने और न ही किसी प्रकार की अपमानजनक, भ्रामक फोटो, एनीमेटेड फिल्म, रील अथवा फोटो वीडियो अपलोड और लाईक, शेयर नहीं करने के आदेश दिये हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति और एडमिन के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत नियमानुसार दण्ड प्रक्रिया के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 5 दिसंबर 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular