Saturday, April 19, 2025
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परीक्षा केन्द्रो के परिसर में 200 मीटर तक लागू रहेगी धारा-163 जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

जिला  मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश00 मीटर तक लागू रहेगी धारा-163

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

 विंध्य स्टोरी सतना 17 फरवरी 2025/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बोर्ड परीक्षायें जिले में 59 परीक्षा केन्द्रो पर 25 फरवरी से प्रारंभ होकर 25 मार्च तक एवं सीबीएसई हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वीं), हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा (12वीं) 4 अप्रैल 2025 तक निरंतर संचालित हो रही हैं।

    कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट #सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने परीक्षा केन्द्रों एवं केन्द्रो के परिसर और आसपास ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग होने और असामाजिक व्यक्तियों द्वारा न्यूसेंस पैदा करने की आशंका के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रो एवं परीक्षा केन्द्रो के 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र या कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ या संगठन उपर्युक्त उल्लेखित परिसरों की सीमा सें 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन नहीं करेंगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा। साथ ही उल्लेखित परिसरों तथा संपूर्ण जिला की सीमा के अंदर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 अंतर्गत अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया हैं। साथ ही रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इस संबंध में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की सुसंगत धाराओं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के सुसंगत धाराओं के अधीन दंडनीय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 4 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

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